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सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा चौधरी की ओर से दायर हस्तक्षेप पर 17 फरवरी को करेगा सुनवाई

सांसद इकरा चौधरी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह एक्ट देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के मुताबिक है. इसमें कोई भी बदलाव सामाजिक समरसता के लिए ठीक नही होगा.

Edited by Akansha
सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा चौधरी की ओर से दायर हस्तक्षेप पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सांसद इकरा चौधरी की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए, इसे मूल याचिका के साथ संलग्न कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सांसद इकरा चौधरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में याचिका दायर किया है. जिसपर टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा कि हर हफ्ते इस तरह की अर्जी दाखिल हो रही है.

सांसद इकरा चौधरी ने कही ये बात

सांसद इकरा चौधरी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह एक्ट देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के मुताबिक है. इसमें कोई भी बदलाव सामाजिक समरसता के लिए ठीक नही होगा. जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी कुमार उपाध्याय, करुणेश कुमार शुक्ला और अनिल त्रिपाठी ने दायर की है.

कई मुकदमे किए गए दायर

दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने की मांग के परिणाम गंभीर और दूरगामी होंगे. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि वह इस तरह के कई मामलों में दाखिल सूट में पक्षकार है और एक हितधारक है. उनकी ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जो 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत निषेध के बावजूद मस्जिद को हटाने का दावा करते है और उन तमाम मामलों में वह पक्षकार है.

धार्मिक स्थल की प्रकृति को लेकर बनाए गए नियम

एक्ट की धारा -3 के मुताबिक किसी भी पूजा स्थल को किसी अन्य पूजा स्थल में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध लगाता है. वहीं धारा-4 कहता है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल का जो धार्मिक स्वरूप जैसा था, वैसा ही बना रहेगा. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार 1991 में लेकर आई थी. इस कानून के जरिए किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति यानी वह मस्जिद है मंदिर या फिर चर्च-गुरुद्वारा, यह निर्धारित करने को लेकर नियम बनाए गए है.

-भारत एक्सप्रेस 



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