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दिल्ली दंगे मामला: कोर्ट ने दिलबर नेगी हत्याकांड में एकमात्र आरोपी मोहम्मद शाहनवाज को किया बरी

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने तोड़फोड़ की, एक मिठाई की दुकान में आग लगा दी.

Shahnawaz Khan acquitted in Dilbar Negi murder case

दिलबर नेगी की हत्या के मामले में आरोपी शाहनवाज खान बरी

Edited by Akansha

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के दौरान एक मिठाई के दुकान में आग लगाने से 22 वर्षीय दिलबर नेगी की मौत के मामले में गिरफ्तार मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू को सबूत के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. दिलबर नेगी अनिल स्वीट्स कॉर्नर में वेटर का काम करता था. गोकलपुरी थाने में आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने), धारा 148 (घातक हथियार से लैस दंगा करना), धारा 149 (अवैध रूप से एकत्र होना), धारा 302 (हत्या), धारा 201 (साक्ष्य मिटाना), धारा 436 ( आग लगाकर उवद्र्व करना) और धारा 427 (नुकसान पहुचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं-कोर्ट

आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने तोड़फोड़ की थी और एक मिठाई की दुकान में आग लगा दी थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमांचला ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि वह अन्य दंगाइयों के साथ उस गोदाम में घुसा था, जहां शव मिला था. अक्टूबर 2023 में अदालत ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन केवल मोहम्मद शाहनवाज के खिलाफ आरोप तय किये थे.

12 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार

अदालत ने नोट किया कि घटना के तुरंत बाद किसी भी गवाह ने मोहम्मद शाहनवाज का नाम नहीं लिया था और न ही एफआईआर में उसके नाम का उल्लेख किया गया था. जांच के दौरान मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जांच के बाद 4 जून 2020 को चार्जशीट दाखिल किया गया था. गवाहों के बयानों के अनुसार दंगा हुआ था. जिसमें दंगाइयों ने पथराव किया, हिंदू विरोधी नारे लगाए, कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी. दंगाइयों ने एक ईमारत में घुसकर नेगी की हत्या कर दी थी.

-भारत एक्सप्रेस 



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