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धौला कुंआ BMW हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर को फिलहाल जमानत नहीं, 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में

धौला कुंआ बीएमडब्ल्यू हादसा मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को राहत नहीं मिली. कोर्ट ने 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल और लाइसेंस जांच के केंद्र में.

Dhaula Kuan BMW Accident
Edited by Akansha

Dhaula Kuan BMW Accident: धौला कुंआ बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में आरोपी गगनप्रीत कौर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एसपीपी अतुल श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि हादसे वाले पिलर नंबर 65 और 67 पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली गई है. हालांकि, अभी तक आरोपी का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद नहीं हुआ है.

मोबाइल से हुआ हॉस्पिटल और पीसीआर कॉल

गगनप्रीत कौर के वकील प्रदीप राणा ने कोर्ट को बताया कि मोबाइल और ड्राइविंग लाइसेंस परिवार के पास हैं और इन्हें जल्द ही पुलिस को सौंप दिया जाएगा. वकील ने यह भी कहा कि आरोपी का मोबाइल उनके पक्ष में सबूत है, क्योंकि उसी से अस्पताल और पीसीआर को कॉल किया गया था. कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी से पूछताछ की अनुमति दे दी है. इस मामले में जमानत पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

अन्य दो को भी आरोपी बनाने की मांग

गगनप्रीत ने अदालत में गुहार लगाई है कि इस केस में डीटीसी बस चालक और एक एम्बुलेंस चालक को भी आरोपी बनाया जाए.

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14 सितंबर को हुआ था हादसा

यह हादसा 14 सितंबर को धौला कुंआ मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था. इसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हुई थीं. आरोप है कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी गगनप्रीत कौर चला रही थीं.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था. उन पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने जैसे आरोप लगे हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान को खतरे में डालना), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (सबूत मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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