दिल्ली हाईकोर्ट.
पड़ोसियों की लड़ाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बच्चों को पिज्जा और छाछ खिलाकर लड़ाई खत्म करने को कहा है.
जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने दोनों पक्षों को पुलिस केस खत्म करने के लिए आदेश दिया. वे सरकारी संस्कार आश्रम (जीटीबी अस्पताल के पास) के बच्चों और वहां के कर्मचारियों को पिज्जा और अमूल छाछ खिलाने को कहा है.
विवाद बढ़ाने का फायदा नहीं
कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश दिया है कि वह निगरानी रखें कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया जा रहा है नहीं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि झगड़े को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मामला निजी स्तर पर पड़ोसियों के बीच सुलझ चुका है.
पड़ोसियों ने एक दूसरे पर मारपीट, धमकाने और बदसलूकी के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी. बाद में समझौते से मामला शांत हो गया.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी मिली कि शिकायतकर्ता में से एक पिज्जा बनाने और बेचने का काम करता है. इसी आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी बच्चों, कर्मचारियों और सहायकों को एक-एक मिक्स वेज पिज्जा और अमूल छाछ का टेट्रा पैक परोसा जाए.
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-भारत एक्सप्रेस
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