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छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को जेल में मिलेगा सात्विक खाना और दवाई

छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को जेल में मिलेगा सात्विक खाना और दवाई लेने की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनुमति दे दी हैं. वही चैतन्यानंद की ओर से दायर अन्य अर्जी पर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

Edited by Vaibhav Gupta

छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को जेल में मिलेगा सात्विक खाना और दवाई लेने की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनुमति दे दी हैं. वही चैतन्यानंद की ओर से दायर अन्य अर्जी पर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. कोर्ट 8 अक्टूबर को को बाकी मांगो को लेकर दायर अर्जियों पर अगली सुनवाई करेगा.

गवाह को धमकाने का अपराध

चैतन्यानंद की ओर से तीन अलग-अलग अर्जी दाखिल कर खाने से सामग्री, दवाई, धार्मिक किताब, सीजर मेमों और केस डायरी की मांग की है. चैतन्यानंद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ अब गवाह को धमकाने की एक नई आपराधिक धारा जोड़ी गई है. इस मामले में गिरफ्तार महिलाओं में श्री शारदा इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजल शामिल है. इन पर आरोप है कि इन्होंने शिकायतकर्ताओं को धमकाया और सबूतों को नष्ट किए.

मामले की तफ्तीश के दौरान चैतन्यानंद के अश्लील चैट रिकॉर्ड भी बरामद किया गया है. जिसमें वह महिलाओं को बेबी डॉल कहकर संबोधित करता था. पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के एक नेता के साथ फर्जी तस्वीरे सहित कई अन्य तस्वीरों को जब्त किया है.

फोन से मिले डिजिटल सबूत

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड के अल्मोडा में एक गेस्ट हाउस में चैतन्यानंद छात्राओं के साथ रुका था. पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत भी मिले है. इनमें वह वह एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटों पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा हैं.

जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने बाबा के कमरे से पुलिस ने एक सेक्स टॉय और 5 पोर्न सीडी भी बरामद की है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 232 को जोड़ा गया है, जो किसी गवाह को झूठी गवाही देने के लिए धमकाने से संबंधित हैं. इसके अलावे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (2), धारा 79, धारा 351 (2) में तहत एफआईआर दर्ज है.

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-भारत एक्सप्रेस



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