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आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री व अभिनेता पवन कल्याण की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश।

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग करने वाले आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री व अभिनेता पवन कल्याण की याचिका पर सोशल मीडिया कंपनियों से सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है.

Pawan Kalyan
Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग करने वाले आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री व अभिनेता Pawan Kalyan की याचिका पर सोशल मीडिया कंपनियों से सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह संकेत दिया है.

सोशल मीडिया को लिखित शिकायत

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण (Deputy CM Pawan Kalyan) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जे. साई दीपक ने कोर्ट को बताया कि फिल्म अभिनेता अजय देवगन की मांग कोर्ट आदेश दे चुका है. जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखित शिकायत भेजी थी. पवन कल्याण द्वारा दायर याचिका पर उनके नाम, तस्वीर, समानता व व्यक्तित्व के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है.

इससे पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है. इससे पहले सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.

हिंदुओं को बना रहा निशाना

हालही में पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि हर कोई हिंदुओं को निशाना बना रहा है और हर मौके पर उनकी परंपराओं पर सवाल उठा रहा है. कल्याण ने कहा था कि जहां भी हिंदू रीति-रिवाजों पर हमला होता है, चाहे वह तमिलनाडू हो, असम हो या पश्चिम बंगाल इसका विरोध करना हर हिंदू का कर्तव्य है. पवन कल्याण के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

पूर्व आईएएस अधिकारी विजय कुमार ने रिट याचिका दायर की थी. दायर याचिका में कहा गया था कि पवन कल्याण को फिल्मों में अभिनय, मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने, फिल्मों के निर्माण और विज्ञापनों में दिखाई दिखाई देने से रोकने की मांग किया गया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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