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आजमगढ़ में पैतृक जमीन पर कब्ज़े का संगीन मामला, बीमार बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी का आरोप

Azamgarh Land Dispute: आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र में पैतृक जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. आरोप है कि परिवार के ही सदस्यों ने बीमार बुजुर्ग हरिचंद्र राय के साथ धोखाधड़ी कर जमीन बेच दी और बैंक खाते का गलत इस्तेमाल किया.

शुभम सिंह, आजमगढ़

Azamgarh Land Dispute: आजमगढ़ जनपद से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पैतृक जमीन हड़पने के लिए परिवार के ही लोगों ने एक बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र रचा. मामला थाना कंधरापुर क्षेत्र के ग्राम जोल्हापुर का है, जहां करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद अब आपराधिक रूप ले चुका है.

बीमारी का फायदा उठाने का आरोप

पीड़ित पक्ष के अनुसार, उनके पूर्वज स्वर्गीय केशव राय के नाम लगभग 2.308 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी. विभाजन के बाद हरिचंद्र राय को 1.154 हेक्टेयर जमीन मिली. सितंबर 2024 में उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ और वे पूरी तरह शय्याशायी हो गए. आरोप है कि इसी हालत का फायदा उठाकर अवनीश राय और उनकी पत्नी नूतन राय ने नवंबर 2024 में उनके अंगूठे का निशान लेकर कथित वसीयत तैयार की और संपत्ति को अपने नाम करने की कोशिश की.

जमीन की बिक्री और बैंक धोखाधड़ी

शिकायत में कहा गया है कि अवनीश और नूतन राय ने गैंगस्टर रशीद पुत्र मुस्ताक और ओम प्रकाश राय के साथ मिलकर खसरा संख्या 1078 की 0.6065 हेक्टेयर भूमि मात्र 70 लाख रुपये में बेच दी, जबकि इसकी असली कीमत लगभग 2.10 करोड़ रुपये थी. यह ज़मीन पहले से भारतीय स्टेट बैंक में गिरवी थी, फिर भी बिना एनओसी के विक्रय विलेख दर्ज कराया गया. आरोपियों ने हरिचंद्र राय के नाम से एक्सिस बैंक में नया खाता खुलवाकर उसमें अपना मोबाइल और ईमेल दर्ज कराया. सिग्नेचर भी अंग्रेज़ी में “H. RAI” कर दिया गया, जबकि हरिचंद्र राय ने कभी अंग्रेज़ी में हस्ताक्षर नहीं किए. इसके बाद चेक, एटीएम और यूपीआई से पूरी रकम अपने खातों में स्थानांतरित कर ली गई.

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धमकी और मुकदमा

परिवार को अप्रैल 2025 में पड़ोसी से जानकारी मिली कि अन्य संपत्तियां बेचने का दबाव बनाया जा रहा है. विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी, जबरन खाली कागज़ पर हस्ताक्षर कराए और झूठे मुकदमों में फंसाने की चेतावनी दी. पीड़ित ने थाना कंधरापुर में शिकायत दर्ज कराई. इस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें 7 से 10 साल या उससे अधिक सज़ा का प्रावधान है. हालांकि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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-भारत एक्सप्रेस



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