दिल्ली हाई कोर्ट ने योगगुरु बाबा रामदेव की निजता और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अदालत ने एआई (AI) द्वारा निर्मित डीपफेक कंटेंट और उनके नाम व आवाज के गलत इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है.
व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश
जस्टिस ज्योति सिंह की सिंगल बेंच ने बाबा रामदेव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने अज्ञात संस्थाओं और विभिन्न व्यक्तियों को निर्देश दिया है कि वे बाबा रामदेव की छवि, नाम, आवाज और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं का उपयोग अनधिकृत व्यावसायिक विज्ञापनों में न करें. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के योगगुरु की पहचान का व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करना गलत है.
डीपफेक और एआई क्लोनिंग पर सख्त पाबंदी
बाबा रामदेव ने अपनी याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके चेहरे, आवाज और विशिष्ट ‘योग शैली’ के अनधिकृत उपयोग को रोकने की मांग की थी. अदालत ने कृत्रिम आवाज क्लोनिंग और हेरफेर किए गए दृश्यों से जुड़ी चिंताओं को जायज माना. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस तरह की नकल न केवल प्रचार अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा और निजता का भी हनन करती है.
अभिव्यक्ति की आजादी और सीमाओं का स्पष्टीकरण
आदेश देते समय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संतुलन भी बनाया. अदालत ने चेतावनी दी कि व्यंग्य, कलात्मक अभिव्यक्ति, समाचार रिपोर्टिंग और आलोचनात्मक टिप्पणी जैसे संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र इस आदेश से अप्रभावित रहने चाहिए. यानी, रचनात्मक और सूचनात्मक कार्यों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी.
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सेलिब्रिटी अधिकारों की बढ़ती कानूनी लड़ाई
यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी हस्ती ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया हो. इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट कई सितारों के पक्ष में ऐसे ही आदेश दे चुका है. अदालत का रुख करने वाली हस्तियों में निम्नलिखित नाम शामिल हैं:
बॉलीवुड सितारे: अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, सुनील शेट्टी.
बच्चन परिवार: जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन.
अन्य दिग्गज: रजनीकांत, करण जौहर, सिंगर आशा भोसले, कुमार सानू और क्रिकेटर विराट कोहली.
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-भारत एक्सप्रेस
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