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PFI साजिश मामला: यूएपीए के तहत जेल में बंद अनीस अहमद की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने सुनाई दोटूक

दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएफआई (PFI) नेता अनीस अहमद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. यूएपीए के तहत जेल में बंद अहमद ने परिवार के सदस्यों के हज पर जाने से पहले उनसे मिलने के लिए 6 दिन की राहत मांगी थी.

Delhi HC Refuses Interim Bail to PFI Leader Anees Ahmed for Hajj Meeting
Edited by Vaibhav Gupta

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेता अनीस अहमद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस प्रतिबा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की पीठ ने अनीस अहमद को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हज यात्रा का अत्यधिक महत्व है, लेकिन परिवार के सदस्यों का हज के लिए जाना अंतरिम जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है.

अंतरिम जमानत की याचिका

दरअसल, अनीस अहमद अपनी मां और अन्य परिवारजनों से मुलाकात के लिए 6 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी. क्योंकि उनके परिवार के एक सदस्य हज के लिए जाने वाले थे. अनीस अहमद यूएपीए के तहत जेल में बंद है.

अनीस की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका में कहा गया था कि हज उनके सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का हिस्सा है और हज पर जाने वाले परिवारजनों से मिलकर आशीर्वाद लेने उनकी परंपरा का हिस्सा है. इस मामले में दाखिल पांचवे चार्जशीट राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के 12 सदस्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ दाखिल किया जा चुका है.

साजिश में कथित संलिप्तता से जुड़ा मामला

ये मामला देश में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना के लिए युद्ध छेड़ने की साजिश में कथित संलिप्तता से जुड़ा है. एनआईए के मुताबिक देश भर में पीएफआई मामलों में अब तक 105 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है. एनआईए ने आईपीसी और यूएपीए (UAPA) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पीएफआई (PFI) सदस्यों के साथ कैडरों के खिलाफ चार्जशीट दायर की.

उनकी पहचान ओएमए सलाम, ईएम अब्दुल रहमान, अनीस अहमद, अफसर पाशा, वीपी नजीरुद्दीन, ई अबूबकर, प्रो. पी कोया, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल वाहिद सैत, ए एस इस्माइल, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद बशीर, शफीर के पी, जसीर के पी, शाहिद नासिर, वसीम अहमद, मोहम्मद शाकिफ, मोहम्मद फारूक उर रहमान और यासर अराफात उर्फ यासिर हसन के रूप में हुई है.

इससे पहले 3 नेताओं को मिली जमानत

इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पीएफआई के तीन नेताओं को जमानत दे दिया था. पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, पीएफआई दिल्ली के महासचिव मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीट को जमानत दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अपराध की आय कथित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप अर्जित होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता है.

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-भारत एक्सप्रेस



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