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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के बाद खतरे की आशंका पर याची को 10% खर्च पर गनर सुरक्षा जारी रखने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के बाद जान का खतरा देखते हुए याची को 10% खर्च पर गनर सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के 100% खर्च जमा कराने के आदेश पर रोक लगाई और राज्य सरकार से जवाब मांगा.

allahabad high court
Edited by Akansha

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना सारनाथ वाराणसी के रवि घावरी की हत्या के बाद सुरक्षा खतरे की आशंका पर 10 फीसदी खर्च जमा करने पर मिली गनर सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया है. हाई लेवल सुरक्षा समिति व पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने 100फीसदी खर्च छः माह का 807254रूपये तत्काल जमा करने का आदेश दिया था. याची की वार्षिक आय छः लाख रुपए है और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है.

कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने याचिका विचारणीय माना और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने रवि घावरी की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. याची अधिवक्ता का कहना है कि याची के भाई की अज्ञात अपराधियों द्वारा 3अक्टूबर 11की रात हत्या कर दी गई.

याची को 10% खर्च पर गनर सुरक्षा जारी रखने का निर्देश

सारनाथ, वाराणसी में 4अक्टूबर 11को एफआईआर दर्ज की गई है. 23सितंबर 24के आदेश से सुरक्षा खतरा देखते हुए एक गनर 10फीसदी खर्च पर दिया गया है. जिसे बढ़ाकर 100फीसदी जमा करने पर सुरक्षा देने का पुलिस कमिश्नर द्वारा आदेश दिया गया. जिसे चुनौती दी गई है कहा कि याची की आर्थिक स्थिति में तब से आज तक बदलाव नहीं हुआ है.और उसकी जान को खतरा है. इसलिए पुराने आदेश के अनुसार सुरक्षा दी जाए. कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.

-भारत एक्सप्रेस 



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