Bharat Express DD Free Dish

Delhi: CM आज नहीं हुए रिहा, सुनीता केजरीवाल बोलीं— मेरे पति कोई मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं जो जमानत नहीं मिल रही

शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दी थी. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ा.

Sunita Kejriwal

फोटो-सोशल मीडिया

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. गुरुवार को निचली अदालत ने उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. लेकिन, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी.

सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद अब सियासत गर्म हो गई है. भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. इसी बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

arvind kejriwal wife Sunita Kejriwal Press Conference updates

देश में तानाशाही बढ़ गई है- केजरीवाल की पत्नी

उन्होंने कहा कि केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. कल ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिली. और अब उन्हें जमानत नहीं मिल रही क्योंकि, कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने से पहले ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई. देश में तानाशाही बढ़ गई है. ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं. सुनीता केजरीवाल ने कहा ‘इस मामले पर हाईकोर्ट से फैसला आना बाकी है. मुझे उम्मीद है कि कोर्ट न्याय करेगा.

शराब नीति मामले की जांच चल रही है: सचदेवा

वहीं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुनीता केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आर्थिक अपराधी करार दिया. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब नीति मामले की जांच चल रही है. लेकिन, जिस तरह का घोटाला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने किया है, उससे साफ है कि वो आर्थिक अपराधी हैं.

बता दें, शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी.  इसके बाद ईडी ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है.

– भारत एक्‍सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read