Jackie Shroff
Jackie Shroff High Court: बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी किया है. अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा. जैकी श्रॉफ ने अपनी पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह मुकदमा दायर किया है.
जैकी श्रॉफ ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और ‘भिड़ू’ शब्द का इस्तेमाल करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है. एक्टर का कहना है कि बिना उनकी अनुमति के उनके नाम जैसे- जैकी, ‘भिड़ू’ और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए.
Actor Jackie Shroff moves Delhi High Court seeking protection of his personality and publicity rights. The suit has been filed against various entities using his name, photographs, voice and word “Bhidu” without his consent.
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— ANI (@ANI) May 14, 2024
बता दें कि जैकी श्रॉफ ने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई है. अभिनेता ने अपने नाम (जैकी श्रॉफ, जैकी और तकिया कलाम भिड़ू शब्द आदि), तस्वीरों और आवाज के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है.
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अमिताभ बच्चन भी दायर कर चुके हैं याचिका
बता दें कि इससे पहले साल 2022 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और फिर साल 2023 में अनिल कपूर ने भी ऐसी ही याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी. अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी सहमति के बिना किसी भी तरह से उनके नाम या आवाज के व्यवसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए.
इतना ही नहीं पिछले साल अनिल कपूर ने भी व्यक्त अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके अलावा इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया. इसमें उन्होंने झकास शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की रक्षा करने की मांग की थी, उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए.
-भारत एक्सप्रेस