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B.S. Yediyurappa News: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें राहत दे दी. येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO एक्ट का मामला था, जिसमें अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है.
अदालत में कहा गया कि इस मामले में याचिकाकर्ता को 17 जून को क्षेत्राधिकार वाली पुलिस के समक्ष पेश होना है. येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए वकील संदीप सी पाटिल ने मीडिया को इस मामले की जानकारी दी.
संदीप पाटिल ने कहा, “हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. हमने जांच एजेंसियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी. आज अदालत की राय थी कि चूंकि येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी उम्र और जांच में भाग लेने के उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां जांचकर्ता को अदालत जाकर वारंट लेना चाहिए था. किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह सहयोग कर रहे हैं. इसलिए इस तरह के किसी भी वारंट या अन्य एक्शन को रोका जाता है. और जांचकर्ता अब से कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं.”
संदीप पाटिल ने येदियुरप्पा के एक पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही एक पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि वह 17 तारीख को पुलिस के समक्ष पेश होने जा रहे हैं. पूरी संभावना है कि वह (कर्नाटक के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा) 17 तारीख को पेश होंगे.”
— भारत एक्सप्रेस
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