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उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को मिली CRPF की सुरक्षा वापस लेने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी

भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था.

supreme court
Vikash Jha Edited by Vikash Jha

उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को मिली सीआरपीएफ की सुरक्षा वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. केंद्र सरकार की ओर से दाखिल अर्जी पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है.

अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से दायर अर्जी की प्रति को पीड़िता तथा उसके परिवार के सदस्यों को देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि पीड़िता और उसके परिवार को अब किसी खतरे की आशंका नहीं है. तो वह इस मामले को बंद करना चाहेगी. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता और उसके परिवार के सुरक्षा को लेकर किए गए आकलन से यह साफ होता है कि अब पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की कोई खतरे की आशंका नहीं है. लिहाजा सुरक्षा को वापस लिया जा सकता है.

वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमे सहित सब कुछ दिल्ली की अदालत को सौपा जा चुका है. भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी केस को दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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