Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

चंडीगढ़ में पेट डॉग्स पर सख्ती: खतरनाक नस्लों पर बैन, 10 हजार जुर्माना और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, घरों में कुत्ते पालने की संख्या भी तय

चंडीगढ़ प्रशासन ने पेट और कम्युनिटी डॉग्स के लिए नए बायलॉज जारी कर दिए हैं. अब कुत्ते पालने वालों को रजिस्ट्रेशन, नस्ल, संख्या और व्यवहार के सख्त नियमों का पालन करना होगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या कुत्ता जब्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है.

चंडीगढ़ प्रशासन ने पेट और कम्युनिटी डॉग्स के लिए नए बायलॉज जारी कर दिए हैं. शहर को साफ-सुथरा तथा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नगर निगम ने ये नियम बनाए हैं. अब कुत्ते पालने वालों को रजिस्ट्रेशन, नस्ल, संख्या और व्यवहार के सख्त नियमों का पालन करना होगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या कुत्ता जब्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है.

नगर निगम ने अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर जैसी सात खतरनाक नस्लों को घर में पालने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. अब से कोई व्यक्ति इन नस्लों का कुत्ता नहीं पाल सकेगा. हालांकि जिनके पास पहले से ये कुत्ते मौजूद हैं, उन्हें छूट दी गई है बशर्ते वे 45 दिनों के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन करा लें.

हर पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया

चंडीगढ़ नगर निगम में हर पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. कुत्ते का पंजीकरण शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि हर पांच साल बाद 50 रुपये नवीनीकरण शुल्क देना होगा. रजिस्टर्ड कुत्ते के गले में मेटल टोकन और पट्टा लगाना भी जरूरी है. बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर नगर निगम कुत्ते को जब्त कर सकता है.

इसके अलावा अगर रजिस्टर्ड कुत्ता खुले में शौच करता है तो मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. नगर निगम ने घर के आकार के अनुसार कुत्तों की अधिकतम संख्या भी तय कर दी है. पांच मरला तक के घर में सिर्फ एक कुत्ता रखा जा सकता है, लेकिन अगर पांच मरला के घर में तीन मंजिल हैं और हर मंजिल पर अलग परिवार रहता है, तो प्रत्येक परिवार एक-एक कुत्ता रख सकता है.

एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते से ज्यादा नहीं पाल सकते

दस मरला तक के घर में दो कुत्ते, बारह मरला तक के घर में तीन कुत्ते और एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते पाले जा सकते हैं. अलग-अलग मंजिलों पर रहने वाले हर परिवार को अपनी सीमा के अनुसार अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा. कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर निगम की टीम घर जाकर सबूत जुटाएगी और शिकायत सही पाई जाने पर कुत्ता जब्त किया जा सकता है और मालिक पर एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत मुकदमा और जुर्माना लगाया जा सकता है.

प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है. इनमें सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बोटेनिकल गार्डन तथा नगर निगम द्वारा अधिसूचित सभी पार्क और सार्वजनिक जगहें शामिल हैं.


ये भी पढ़ें:  एसिड अटैक की झूठी कहानी का पर्दाफाश! बदले के फिराक में पिता ने रची साजिश, बेटी भी जल्द होगी गिरफ्तार


-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital