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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चयन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से स्वास्थ्य आधार पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में क्रिश्चयन मिशेल को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी. मिशेल ने याचिका में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत का दावा किया था.

Supreme Court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी बिचौलिए क्रिश्चयन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने मिशेल को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ट्रायल के पूरा होने में लंबा वक्त लगेगा, और इसके चलते जमानत दी गई है.

मिशेल का स्वास्थ्य मुद्दा

मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की सख्त जरूरत है, जिसे टाला नहीं जा सकता. एम्स के डॉक्टरों ने इसे जरूरी बताया था. निचली अदालत ने भी 12 जनवरी को मिशेल के लिए सर्जरी की व्यवस्था करने का आदेश दिया था. मिशेल की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि वह 6 साल से जेल में बंद है और आधी सजा काट चुका है.

मिशेल का प्रत्यर्पण और जमानत याचिका

मिशेल को 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं. मिशेल ने जमानत के लिए सीआरपीसी की धारा 436A का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति ने अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया हो, तो उसे जमानत दी जा सकती है.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला और आरोप

यह घोटाला 3600 करोड़ रुपये के VVIP हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित है, जिसमें 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर शामिल हैं. सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

-भारत एक्सप्रेस



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