Bharat Express

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका, हफ्ते में वकीलों से 5 बार नहीं मिल सकेंगे सीएम, अदालत ने दिया ये आदेश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल ने जेल में वकीलों से सप्ताह में 5 बार मिलने का समय मांगा था. कोर्ट ने इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है.

Delhi Liquor Policy Case CM Arvind

अरविंद केजरीवाल.

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अरविद केजरीवाल ने जेल में वकीलों से सप्ताह में 5 बार मिलने का समय मांगा था. कोर्ट ने इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सप्ताह में सिर्फ 2 बार मुलाकात कर सकते हैं.

हफ्ते में 2 बार मिलने की अनुमति

राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वकीलों से 2 बार मुलाकात कम है, क्योंकि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में मुकदमा दर्ज हैं. उसके लिए दो बार का समय बहुत कम है. लिहाजा 5 बार का समय दिया जाए. केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देशभर में 30 से ज्यादा केस लंबित हैं.

ईडी ने जेल मैनुअल का दिया हवाला

वही, ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता है कि केजरीवाल सप्ताह में 5 बार अपने वकीलों से मुलाकात करें. अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिये सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नही दिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- ‘प्रशासन जेल मैनुअल से चलता है…’ सीएम केजरीवाल से तिहाड़ में नहीं मिल पाएंगे संजय सिंह और भगवंत मान, ये है वजह

21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक दो अलग-अलग पेशी में ईडी रिमांड पर भेज दिया. एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read