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पीएम मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के मामले में राहत मांगी है. उन पर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

Supreme Court
Prashant Rai Edited by Prashant Rai

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नही मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शशि थरूर को इस मामले में निचली अदालत में पेश होना है इसलिए जल्द सुनवाई की मांग की है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी. साथ ही हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत द्वारा शशि थरूर को जारी किए गए समन पर रोक लगा दिया था. लेकिन कोर्ट ने समन पर लगी रोक को हटा दिया है.

यह केस पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर बिच्छू बोलने पर शशि थरूर के खिलाफ दायर किया गया था. यह याचिका बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दायर किया था. 28 अक्टूबर 2018 को बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था. राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान ने असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. याचिका में शशि थरूर के बयान को असहनीय बताया गया है. याचिका में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.

-भारत एक्सप्रेस



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