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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

सत्येन्द्र जैन

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 25 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी.

सत्य की जीत होगी: जैन

कोर्ट में पेशी के बाद निकलते समय मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए जैन ने कहा कि सत्य की जीत होगी. इससे पहले सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर चुका है.

सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 26 मई 2023 को उन्हें करीब 6 महीने के लिए पहले अंतरिम जमानत दी थी. बाद में ये बढ़ता गया और 9 महीने तक जेल से बाहर रहने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था. साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी. तत्कालीन दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था. इसके बाद 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी. तबसे वह ईलाज करा रहे हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

आप नेता के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी. इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था. एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग चार कम्पनियों के जरिये की गई जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी है. ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने सेल कम्पनियों और हवाले के जरिये करोडों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी. जैन पर उनसे जुड़ी चार कम्पनियों के जरिये पैसे लेने का आरोप है. जिसके चलते 30 मई 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया था.

-भारत एक्सप्रेस

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