BRS नेता के. कविता
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। कोर्ट ने के कविता, चनप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद कुमार सिंह को जारी किया समन, 3 जून को पेश होने का दिया आदेश। ईडी 10 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीज राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंसों के एक बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत देने का आरोप है।
आबकारी नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता
ईडी ने पहले कहा था कि कविता दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी थी। के कविता ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ एक सौदा किया था। जिसमें उन्होंने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों और दलालों के माध्यम से उन्होंने रिश्वत दी। ईडी ने दावा किया था कि आप के नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में उन्हें नीति निर्माण तक पहुच मिली और उन्हें अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की पेशकश की गई।
कोर्ट ने बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत की अवधि
बता दें कि के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि को 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि की कविता के वकील ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाये जाने का विरोध किया था। कविता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि एक बार जब चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है और अदालत ने संज्ञान नही लिया है तो अदालत के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि को नही बढ़ा सकती है और वह रिहा होने की हकदार है। बता दें कि कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले और इससे जुड़े सैकड़ो करोड़ रुपये के लेनदेन में धन शोधन के मामले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।
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अब तक इज़ मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्य सभा सांसद संजय सिंह, के कविता सहित अन्य शामिल है।