आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (फोटो ट्विटर)
UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, महासचिव व पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) अपने बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) और पत्नी तजीन फातिमा के साथ अलग-अलग जेल में बंद हैं. शनिवार को आजम खान से जुड़े एक मामले में फैसला आ सकता है. बता दें कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामलों में आजम खान के साथ ही अब्दुल्ला व उनकी पत्नी सजा काट रहे हैं तो वहीं इसी मामले में फैसले के खिलाफ की गई अपील पर रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट शनिवार को फैसला सुना सकती है. माना जा रहा है कि अगर शनिवार को आजम परिवार को राहत नहीं मिलती है तो परिवार इलाहाबाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा.
मालूम हो कि शनिवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम की रामपुर कोर्ट में पेशी है. इसको लेकर कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. रामपुर की स्पेशल कोर्ट अब्दुल्लाह आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सजा के खिलाफ अपील को लेकर अपना फैसला शनिवार को सुना सकती है. इसी के साथ ही पड़ोसियों के साथ मारपीट करने के मामले में भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है. इस मामले में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों ही आरोपी हैं और दोनो को ही शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. ताकि कोर्ट उनके सामने ही मारपीट से सम्बंधित मामले में सजा सुना सके. मालूम हो कि 18 अक्टूबर को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने फर्जी जन्न प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी, तभी से ये तीनों नेता अलग-अलग जेलों में बंद हैं. तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं. तो वहीं आजम खान को सीतापुर जेल और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में रखा गया है. हालांकि पहले तीनों को रामपुर जेल में ही रखा गया था, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से तीनों को अलग-अलग जेल में रखा गया है.
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इलाहाबाद कोर्ट का रुख करेगा आजम परिवार
माना जा रहा है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र मामले में शनिवार को रामपुर की एमपी-एमएमए कोर्ट आजम खान और उनके परिवार को कोई राहत नहीं देती है तो फिर परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकता है. गौरतलब है कि अलग-अलग कई मामलों में आजम खान के खिलाफ करीब 90 केस दर्ज हैं. हाल ही में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार ने रद्द कर दी है. इसी के बाद आजम खान की ओर से इस मामले में भी यूपी सरकार द्वारा ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है.
-भारत एक्सप्रेस