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दिल्ली शराब नीति घोटाला: BRS नेता के. कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, जारी किया पेशी वारंट

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के मामले में वीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ 26 जुलाई के लिए पेशी वारंट जारी किया है.

BRS MLC K. Kavita

बीआरएस नेता के. कविता

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के मामले में वीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ 26 जुलाई के लिए पेशी वारंट जारी किया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जेल अधिकारियों से कविता को अगली सुनवाई के दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने को कहा है.

इस मुद्दे पर कोर्ट ने 8 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, न्यायाधीश ने दूसरी ओर इसी मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 26 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. उन्हें अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने 30 अप्रैल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार और संबंधित धन शोधन मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

15 मार्च को गिरफ्तार की गई थीं कविता

कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. उस मामले में उनके न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. वे दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. हाईकोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में एक जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में थोक और खुदरा शराब के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन की सुविधा के लिए हेर-फेर किया गया था.

सीबीआई और ईडी के अनुसार, इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यवासायियों/समूह को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया.

— भारत एक्सप्रेस



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