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जमानत के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचे मनीष सिसोदिया, दायर की पुनर्विचार याचिका

Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से लेकर अब तक सिसोदिया की जमानत याचिका एक भी बार स्वीकार नहीं हुई है.

Manish Sisodia Bail: दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी  के नेताओं पर एक आरोप मुसीबत बनता जा रहा है. पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है. सबसे ज्यादा मुश्किलें मनीष सिसोदिया के लिए हैं, क्योंकि वे  फरवरी 2023 में गिरफ्तार हुए थे और उनकी जमानत की अनेकों अर्जियां खारिज हो चुकी हैं. हालांकि मनीष सिसोदिया ने अभी तक हार नहीं मानी है. सिसोदिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है. बता दें कि दिल्ली की विवादित आबकारी नीति के चलते मनीष सिसोदिया जेल में हैं.

बता दें कि 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर  दी थी. इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ईडी 338 करोड़ रुपये का लेनदेन साबित कर पाई है. ऐसे में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है, जो कि सिसोदिया समेत पूरी आम आदमी पार्टी के लिए झटका साबित हुआ था.

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कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं कर पाती है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं, लेकिन सिसोदिया जी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था.

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है. कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा था कि 207 सीआरपीसी का पालन जल्द हो, जिससे सुनवाई शुरू हो सके, जिससे मामला जल्दी आगे बढ़ सके.

-भारत एक्सप्रेस



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