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दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री गतिविधियों से बचने के लिए नियामक ढांचे की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.

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दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री गतिविधियों से बचने के लिए नियामक ढांचे की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों, निजी संस्थाओं स्टबहब इंक, वियागोगो एंटरटेनमेंट इंक और बिगट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया. अदालत ने उन्हें चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 18 फरवरी, 2025 तय की है.

याचिका में केंद्र को भारत में टिकटों की कथित अवैध और अनधिकृत बिक्री में शामिल गैरकानूनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का निर्देश देने की मांग की गई याचिका में कहा गया है कि बुकमाईशो (बीएमएस) जैसे ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म को जनता को सुविधाजनक डिजिटल टिकटिंग समाधान प्रदान करना चाहिए और टिकटों की कालाबाजारी और अनधिकृत बिक्री पर नज़र रखने में मदद करनी चाहिए.

फिर भी, क्रिकेट मैच, लाइव मनोरंजन शो या दिलजीत दोसांझ, कोल्डप्ले आदि जैसे कई प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत समारोह जैसे लोकप्रिय आयोजनों की घोषणा के बाद कालाबाजारी की गतिविधियों में भारी वृद्धि होती है, जिसके तहत ऐसे आयोजनों में प्रवेश के लिए टिकट आम जनता का शोषण करके अनधिकृत और गैरकानूनी तरीकों से अत्यधिक प्रीमियम पर बेचे जाते हैं.

याची ने कहा कि कोल्डप्ले ने अपने कॉन्सर्ट टिकटों की बिक्री के लिए बीएमएस के साथ साझेदारी की थी और अपने टिकटों की किसी भी अनधिकृत बिक्री से बचने के लिए जनता के सामने इसकी घोषणा की थी, लेकिन अन्य प्लेटफॉर्म भी टिकटों की अवैध और अनधिकृत बिक्री के साथ लाइव हो गए थे.

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याचिका में कहा गया है कि बिगट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो बीएमएस का मालिक है, को टिकटों की बार-बार व्यापक रूप से अनधिकृत बिक्री को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए, ताकि टिकट बॉट्स को अनधिकृत तरीके से बड़ी संख्या में टिकट बेचने से रोका जा सके.

याचिका में कहा गया है कि टिकट स्केलिंग की कदाचार ने टिकट खरीदने की प्रक्रिया की निष्पक्षता को विकृत कर दिया है और ऐसा माहौल बनाकर प्रशंसकों के अनुभव को कमजोर कर दिया है, जहां केवल अत्यधिक राशि का भुगतान करने को तैयार लोग ही कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं. इसने इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति के गठन के लिए निर्देश मांगा और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी के जेएलएन स्टेडियम में 26 अक्टूबर को होने वाले दोसांझ के दिल-लुमिनाती टूर की बुकिंग के दौरान भी ऐसा ही हुआ है.

-भारत एक्सप्रेस

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