राहुल गांधी (फोटो- X)
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दायर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. साथ ही जस्टिस संजय नरूला की कोर्ट ने मामले को रोस्टर बेंच के पास भेज दिया है. सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है.
सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में गृह मंत्रालय से कदम उठाने की मांग की है. स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलौप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक है. उनका दावा था कि कंपनी ने सलाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था. उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 है.
बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बड़ा आरोप लगाया था. स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. इसको लेकर स्वामी ने अगस्त 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था और कहा था कि राहुल गांधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत किसी एक देश के नागरिक हो सकते है.
लेकिन गृह मंत्रालय ने पांच साल में यह साफ नही किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है? इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा कई बार उठ चुका है. इसको लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, जजों के लिए खास दिशा निर्देश जारी
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.