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दिल्ली हाईकोर्ट ने ईसाई कोटे के तहत DU के सेंट स्टीफंस कॉलेज में 18 छात्रों को दाखिला देने का दिया आदेश

न्यायमूर्ति ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है.

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट.

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

दिल्ली हाईकर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को निर्देश दिया कि वह उन 19 छात्रों में से 18 छात्रों के दाखिला की अनुमति दे, जिनका ईसाई कोटे के तहत सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला रोक दिया गया था.

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने DU को यह निर्देश सेंट स्टीफंस कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कॉलेज ने इसी कोटे के छात्रों का नामांकन करने की अनुमति मांगी थी. न्यायमूर्ति ने माना कि 19 में से 18 क्षात्र नामांकन के हकदार हैं. वैसे पाया गया कि एक छात्र 5 फीसदी आवंटन से अधिक है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, और यहां तक ​​कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को भी सरकारी मानदंडों का पालन करना होगा. कालेज स्थापित नियमों के खिलाफ पूर्ण बेलगाम शक्तियों का दावा नहीं कर सकता है, जिससे वह संबद्ध है.

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कालेज ने दलील दी थी कि उसने 24 अगस्त तक नामांकन के लिए चयनित ईसाई उम्मीदवारों की सूची DU को भेज दी थी. लेकिन DU ने चयनित उम्मीदवारों के लिए अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपना शुल्क पोर्टल नहीं खोला. उसने उम्मीदवारों के नाम अपने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल पर भी अपलोड नहीं किए.

-भारत एक्सप्रेस



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