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दिल्ली शराब नीति मामला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए, 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर सहित लगभग सभी को जमानत मिल चुकी है.

Arvind Kejriwal and Manish Sisodia

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया (फोटो- IANS)

दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi liquor policy case) में भ्रष्टाचार के तहत कथित आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. इसके अलावे BRS नेता के कविता, विजय नायर और अन्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए है. कोर्ट सीबीआई के मामले में 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने केजरीवाल को जमानत देते समय कहा था कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे से बाहर तोता है. उन्होंने कहा था कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी. उन्होंने यह भी कहा था कि सीबीआई ने 22 महीने तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया और ईडी मामले में उनकी रिहाई के ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा देर से की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित ठहराया था. बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर सहित लगभग सभी को जमानत मिल चुकी है. विजय नायर को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसका सम्मान उन मामलों में भी किया जाना चाहिए जहां कड़े प्रावधान लागू किये गए हैं.

कोर्ट ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता 23 महीने से हिरासत में भी है और उसे विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया है. कोर्ट ने कहा था कि बिना मुकदमा शुरू किए यह सजा का तरीका नहीं हो सकता है. वहीं दिल्ली के उप पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी के 17 महीने बाद जमानत मिली थी. जबकि कोर्ट ने कविता को जमानत देते हुए कहा था कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है. ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है. के कविता 5 महीने से जेल में बंद है. महिला होने के नाते उन्हें पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा था अंदर ट्रायल कस्टडी को सजा में नही बदलना चाहिए.


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-भारत एक्सप्रेस



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