Bharat Express DD Free Dish

दिल्ली शराब नीति मामला: अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का दोष अभी साबित नहीं किया गया है और ईडी धन शोधन मामले में अपराध से मिली आय से उनके संबंध को लेकर स्पष्ट सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं.

Arvind Kejriwal

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टल गई है. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अभी उपलब्ध नहीं है. लिहाजा मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है. हालांकि केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने सुनवाई टालने का विरोध करते हुए कहा कि जमानत आदेश पर रोक है, जिसे आज सुनवाई करके हटाया जा सकता है.

17 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ईडी की मांग पर सुनवाई को टाल दिया है. 17 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. राऊज एवेन्यु कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ दायर ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा पेश की गई सामग्री का उचित आकलन नहीं किया. हालांकि ऐसा होना चाहिए था.

केजरीवाल का दोष अभी साबित नहीं

निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का दोष अभी साबित नहीं किया गया है और ईडी धन शोधन मामले में अपराध से मिली आय से उनके संबंध को लेकर स्पष्ट सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं. ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को जानबूझकर आप नेताओं को लाभ पहुचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए आप नेताओं को छूट, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. रिश्वत का पैसा को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ें- ओल्ड राजेन्द्र नगर के RAU IAS स्टडी सर्कल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सीईओ को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सभी लोगों को मिल चुकी है जमानत

बता दें कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जमानत मिल चुकी है. जमानत पाने वालों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कबिता, आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू, बिजनेस मैन बिनॉय बाबू, राजेश जोशी, पंजाब के शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा, हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई, आप के वालंटियर चनप्रीत सिंह और विनोद चौहान शामिल है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read