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Delhi-NCR Air pollution Issue: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं NCR में वायु प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक बार फिर उचित कदम उठाने को कहा है. आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के पक्ष को कहा, “हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) जल्द से जल्द बंद हो. हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करेंगे, यह आपका काम है. लेकिन इसे रोका जाना चाहिए. तुरंत कुछ करना होगा.,”
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया था. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय SHO को डीजीपी और मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने पर अदालत के निर्देश को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पंजाब में धान की फसल के कारण जल स्तर में भारी गिरावट आई है और कुओं का उपयोग बंद हो गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, “आप एक तरफ बाजरा को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ धान की खेती में भूजल बर्बाद करने दे रहे हैं.”
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या इस तरह का धान उस समय में उगाया जाना चाहिए, जिसमें यह उगाया जाता है, 15 साल पहले यह समस्या नहीं थी क्योंकि ऐसी फसल नहीं होती थी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस फसल ने पंजाब का जल स्तर बेजा कम किया दिया है. दिल्ली के आसपास का मौसम इस पर असर डालता है.
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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाने पर पूर्ण रोक लगाने का ऑर्डर दिया था, हालांकि फिर भी ऐसी बहुत-सी घटनाएं सामने आ रही हैं, जब लोग खेतों में ही पराली फूंक दे रहे हैं. इससे बड़ी मात्रा में धूल और धुआं आसमान में फैल रहा है. प्रदूषण में बढ़ोत्तरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर भी रोक लगाने के आदेश दिए हैं.
— भारत एक्सप्रेस
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