रात में नाइट बल्ब जलाकर सोते हैं? एमआरआई रिपोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा
नीलम आजाद (फोटो फाइल)
Parliament security breach: संसद की सुरक्षा चूक मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी नीलम आजाद को कोर्ट से झटका लगा है. नीलम के परिजनों को दिल्ली हाई कोर्ट ने FIR की कॉपी देने से इनकार कर दिया है. उच्चतम न्यायलय ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस को आरोपी नीलम आजाद को संसद सुरक्षा उल्लंघन की FIR कॉपी देने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की याचिका पर सुनाया फैसला है.
बता दें कि निचली अदालत के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और FIR में संवेदनशील विवरण हैं. आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने की आरोपी नीलम आजाद को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से चार की पुलिस रिमांड की अवधि को 15 दिनों तक के लिए बढ़ा दी थी. दिल्ली सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से यह पुलिस की हिरासत में हैं. बता दें कि नीलम आजाद ने पिछले हफ्ते संसद परिसर के बाहर स्मोक केन लहराकर पीला धुआं फैला दिया था. इस दौरान उसके साथ एक अन्य आरोपी भी था. जिसने नारेबाजी की थी. वहीं सदन के अंदर दो युवकों ने दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद गए थे. जिन्हें वहां मौजूद सांसदों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.
Delhi Pollution Action Plan: दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और सर्दियों की चुनौतियों से…
Air Pollution: साल 2000 से 2020 के बीच प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 3 गुना बढ़ी,…
Supreme Court on Traffic Challan: सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर लोग ट्रैफिक चालान नहीं भर…
Chirag Paswan satisfied with ECI: बीते रोज SIR पर चुनाव आयोग से सवाल पूछने वाले…
1920 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी की छवि…
UP Rajya Sabha Election: यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव…