आखिर क्यों सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है? यहां जानिए इसकी वजह
Parliament security breach: संसद की सुरक्षा चूक मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी नीलम आजाद को कोर्ट से झटका लगा है. नीलम के परिजनों को दिल्ली हाई कोर्ट ने FIR की कॉपी देने से इनकार कर दिया है. उच्चतम न्यायलय ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस को आरोपी नीलम आजाद को संसद सुरक्षा उल्लंघन की FIR कॉपी देने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की याचिका पर सुनाया फैसला है.
बता दें कि निचली अदालत के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और FIR में संवेदनशील विवरण हैं. आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने की आरोपी नीलम आजाद को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से चार की पुलिस रिमांड की अवधि को 15 दिनों तक के लिए बढ़ा दी थी. दिल्ली सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से यह पुलिस की हिरासत में हैं. बता दें कि नीलम आजाद ने पिछले हफ्ते संसद परिसर के बाहर स्मोक केन लहराकर पीला धुआं फैला दिया था. इस दौरान उसके साथ एक अन्य आरोपी भी था. जिसने नारेबाजी की थी. वहीं सदन के अंदर दो युवकों ने दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद गए थे. जिन्हें वहां मौजूद सांसदों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.
गुयाना से भारत लौटने के बाद पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट…
महिलाओं के खिलाफ घिनौने कृत्य अनंत काल से होते आ रहे हैं और ये आज…
पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है,…
देश के विभिन्न राज्यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…
एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…
दिल्ली में Aam Aadmi Party की सरकार शासन और नौकरशाही पर नियंत्रण से जुड़े कई…