Urdu Conclave 2026

पटियाला हाउस कोर्ट से धर्मेंद्र को मिली बड़ी राहत, गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी विवाद सुलझा

पटियाला हाउस कोर्ट ने धर्मेंद्र को बड़ी राहत दी. गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी विवाद में समझौते के बाद शिकायतकर्ता ने केस वापस लिया. कोर्ट ने इसे मंजूरी दी और मामला अब समाप्त हो गया.

film actor dharmendra
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी विवाद में उनके खिलाफ दर्ज मामले को अब बंद कर दिया गया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान धर्मेंद्र और शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने सूचित किया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. इसी कारण शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस लेने की इच्छा जताई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

क्या था मामला?

यह मामला “गरम धरम ढाबा” की फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ था. दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि धर्मेंद्र और उनके साथियों ने उन्हें निवेश का लालच देकर ठगी की है. शिकायतकर्ता ने बताया कि धर्मेंद्र ने उन्हें उत्तर प्रदेश के NH-24/NH-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था. इसके बदले में 41 लाख रुपये का निवेश मांगा गया और हर महीने 7% लाभ देने का वादा किया गया था.

कोर्ट ने किया था समन जारी

पटियाला हाउस कोर्ट के मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि आरोपों से जुड़े पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर केस को आगे बढ़ाया जा सकता है. कोर्ट ने अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य आरोपियों को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामूहिक अपराध) के तहत समन जारी किया था. इसके अलावा, दो अन्य आरोपियों पर धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज करने का आदेश भी दिया गया था.

धर्मेंद्र ने सेशन कोर्ट में दी थी चुनौती

कोर्ट के समन के बाद धर्मेंद्र ने अपने वकील के माध्यम से सेशन कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी. हालांकि, इसी बीच दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया.

अब खत्म हुआ विवाद

शिकायतकर्ता ने अब यह मामला वापस ले लिया है, जिससे धर्मेंद्र और उनके साथियों को बड़ी राहत मिली है. यह केस 2020 से चल रहा था और अब समझौते के बाद इसे खत्म कर दिया गया है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read