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मानहानि मामले में ध्रुव राठी ने अदालत में दाखिल किया जवाब, भाजपा नेता ने दायर कराया था मुकदमा

भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने ध्रुव राठी पर “गोदी यूट्यूबर्स को मेरा जवाब” शीर्षक वाले वीडियो को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है.

ध्रुव राठी.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

भाजपा नेता सुरेश नखुआ द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुनवाई के दौरान ध्रुव राठी ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दाखिल कर दिया है. ध्रुव राठी ने कहा कि याचिकाकर्ता का सार्वजनिक हस्तियों को गाली देने का इतिहास रहा है और वह अनुकूल आदेश पाने के लिए अदालत से धोखाधड़ी कर रहे हैं.

भाजपा नेता ने राठी पर “गोदी यूट्यूबर्स को मेरा जवाब” शीर्षक वाले वीडियो को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है. राठी ने अपने जवाब में कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया है, जिसमें नखुआ ने कथित तौर पर सोनिया गांधी, बरखा दत्त, सुहेल सेठ और अन्य लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. कोर्ट 27 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी को 19 जुलाई को समन जारी किया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मामले में जारी हुआ है. नखुआ का आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन्हें हिंसक और गलीबाजी ट्रोल कहकर उनका अपमान किया.

साकेत कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ध्रुव राठी को स्पीड पोस्ट, कुरियर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी समन भेजा जाए. बता दें कि ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को अपने युट्यूब चैनल पर माई रिप्लाई टू गोदी युट्यूबर्स/ एल्विश यादव/ ध्रुव राठी शीर्षक से एक वीडियो बनाई थी. जिसके बाद नखुआ ने ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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