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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलेगी जमानत! 18 October को आएगा फैसला

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 18 अक्टूबर को फैसला सुनायेगा.

Rouse Avenue Court

राऊज एवेन्यू कोर्ट(फाइल फोटो)

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 18 अक्टूबर को फैसला सुनायेगा. पिछली सुनवाई में राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है.

जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा है कि उनके खिलाफ ईडी की जांच अधूरी है. ट्रायल कोर्ट ने अधूरी सामग्री के आधार पर दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और ऐसा संज्ञान कानून के तहत वैध नही है. हरिहरन ने कहा कि ईडी ने ईसीआईआर 2017 में पंजीकृत हुआ था. पांच साल बाद ईडी ने साल 2022 में अभियोजन शिकायत दर्ज की.

हरिहरन ने तर्क दिया कि सीबीआई कहती है कि अपराध की आय 1.27 करोड़ रुपये है और ईडी कहती है कि अपराध बाकी आय 4.68 करोड़ रुपये है. हरिहरन ने तर्क दिया कि ईडी केवल उस हिस्से की जांच कर सकता है, जिसे सीबीआई अपराध की आय कहती है. सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन को पिछले साल मई में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. वह 10 महीने तक जमानत पर रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन ने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. 27 जुलाई 2022 को ईडी ने सत्येंद्र जैन सहित छह आरोपियों और चार कम्पनियों को आरोपी बनाया था.

ईडी ने चार्जशीट में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजित कुमार जैन मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है. जैन पर सीबीआई ने भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर रखा है. उनपर 2015 से 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

-भारत एक्सप्रेस



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