सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर बुधवार (2 अगस्त) से सुनवाई शुरू होगी. सीजेआई डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ अब से रोजाना मामले की सुनवाई करेगी. सुनवाई करने वाली पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं.
पांच जजों की पीठ करेगी मामले की सुनवाई
पांच जजों की संविधान की पीठ ने सभी पक्षों से लिखित दलीलें और मामले की कन्वीनिएंस कंपाइलेशन दाखिल करने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया था. पीठ ने सुनवाई को लेकर कहा है कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर इस मामले की सुनवाई होगी. क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग मामलों की सुनवाई होती है. इन दो दिनों में सिर्फ नई याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाती है.
लिखित दलीलें पेश करने के दिए गए थे निर्देश
वहीं कन्वीनिएंस कंपाइलेशन तैयार करने के लिए याचिकाकर्ताओं और सरकार की तरफ से एक-एक वकील को रखा गया था. इसके साथ ही साफतौर पर निर्देश दिए गए थे कि तय समय सीमा के अंदर ही लिखित दलीलें और विवरणिका पेश जाएं. क्योंकि इसके बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
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5 अगस्त 2019 को किया गया था रद्द
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2019 में 5 अगस्त को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था. इसके अलावा इसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर दूसरा लद्दाख में विभाजित कर दिया था. मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा भी हुआ था. अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. जिसे संविधान पीठ के पास भेजा गया था.
-भारत एक्सप्रेस
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