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दिल्ली दंगा मामले में दायर शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति ने खुद को सुनवाई से अलग किया

दिल्ली दंगा मामले में दायर कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है. अब यह मामला चौथी बेंच के पास जाएगा.

Sharjeel Imam

फोटो-सोशल मीडिया

Delhi News Today: दिल्ली दंगा मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि इन मामलों को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसके न्यायमूर्ति अमित शर्मा बेंच का हिस्सा नहीं हो.

संवाददाता ने बताया कि उपरोक्‍त जमानत के मामलों में शरजील इमाम, मीरान हैदर और अन्य द्वारा दायर याचिकाएँ शामिल हैं. यह तीसरी खंडपीठ है, जिसने इन मामलों से स्वयं को अलग किया है. शुरुआत में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर इस मामले की सुनवाई कर रहे थे.

जस्टिस मृदुल के मणिपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद यह मामला जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन को सौंपा गया. हाल ही में रोस्टर में बदलाव के बाद यह मामला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा को सौंपा गया.

जस्टिस शर्मा के आज मामले से अलग होने के बाद अब यह मामला चौथी बेंच के पास जाएगा.

— भारत एक्सप्रेस

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