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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया . इस संबंध में बहादुर महतो और अन्य की ओर से कोर्ट में याचिका दी गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की वर्ष 2023 की नियमावली के तहत बीआरपी और सीआरपी संविदाकर्मियों को सहायक में 50 फीसदी आरक्षण लाभ नहीं दिया गया है जबकि पिछली नियमावली में इन्हें आरक्षण प्राप्त था. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.
अदालत ने JSSC को यह निर्देश दिया है कि 100 सीटें रिक्त रखी जाएं. साथ ही अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली जाए जिसके बाद अदालत ने संशोधित आदेश पारित किया है. JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिक्वता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.
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