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ECI Vs SC: ‘मतदान केंद्र-वार आंकड़े जारी करने से अराजकता फैल जाएगी’, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसा क्यों कहा?

Lok Sabha Election 2024: सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे में वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. 

SC and ECI

निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट.

Lok Sabha Election 2024 Election Commission of India: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि मतदान केंद्र-वार मतदान प्रतिशत डेटा के “अविवेकपूर्ण खुलासे” और इसे वेबसाइट पर पोस्ट करने से चुनावी मशीनरी में अराजकता फैल जाएगी, जो मौजूदा लोकसभा चुनाव में जुटी है.

आयोग ने कहा कि एक मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17सी का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इससे पूरे चुनावी तंत्र में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि इससे तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है.

आरोप, गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज

इसने इस आरोप को भी गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज किया कि लोकसभा चुनाव के पहले दो चरण में मतदान के दिन जारी किए गए आंकड़ों और बाद में दोनों चरणों में से प्रत्येक के लिए जारी प्रेस विज्ञप्ति में “5-6 प्रतिशत” की वृद्धि देखी गई. आयोग ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में यह बात कही.

48 घंटे में मतदान केंद्र-वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश

याचिका में आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे में वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. इसने 225 पृष्ठ के हलफनामे में कहा, “यदि याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो यह न केवल कानूनी रूप से प्रतिकूल होगा बल्कि इससे चुनावी मशीनरी में भी अराजकता पैदा होगी, जो पहले ही लोकसभा चुनाव में जुटी है.”

-भारत एक्सप्रेस

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