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Shiv Sena MLA Disqualification Case: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज (10 जनवरी) कुछ देर में आ जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 1200 पेज के फैसले के अहम बिंदुओं को पढ़ रहे हैं.
फैसला पढ़ते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अभी कहा, “दोनों दलों (शिवसेना के दो गुट) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई सहमति नहीं है. दोनों दलों के नेतृत्व संरचना पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं…मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा.”
फैसले से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा- बहुमत हमारे साथ है, हम असली शिवसेना हैं. चुनाव आयोग ने हमें शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न दिया है. वहीं, इससे पहले मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को असली शिवसेना पर अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया था, उसके बाद अयोग्यता मामले में दायर की गई याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला सुनाने के लिए निर्देशित किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को आदेश दिया था कि 10 जनवरी तक हर हाल में अयोग्यता मामले में फैसला दिया जाए. इसलिए, आज इस पर फैसला आना है और इस फैसले का असर लोकसभा चुनाव और उसके बाद राज्य के विधानसभा चुनाव पर पड़ने के आसार हैं.
इस मामले पर एनसीपी और उद्धव गुट की अगुवाई वाले विधायकों की निगाहें भी टिकी हुई हैं. यदि एकनाथ शिंदे अयोग्य ठहराए गए तो उनका मुख्यमंत्री का पद जाएगा. उद्धव गुट के नेता संजय राउत के सुबह दिए बयान पर शिंदे ने अभी कहा कि ‘जब फैसले उनके पक्ष में होते हैं तो वे कहते हैं कि यह अच्छा है. नहीं तो वे उस पर सवाल उठाते हैं.’
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