पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती
Mehbooba Mufti On Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज थोड़ी देर में फैसला आने वाला है. जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. इसी बीच महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने दावा किया है कि उनके नेता को घर में नजर बंद कर दिया है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में हमेशा आवाज उठाई है. हालांकि राज्य प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद किए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.
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अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है.
2019 में अनुच्छेद 370 को किया गया था खत्म
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को संसद में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए यह विधेयक पारित कराया था. साल 2019 में ही केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सब मिलाकर 18 याचिकाएं दायर की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट में चली 16 दिन की सुनवाई के बाद इसी साल 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं किसी भी खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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