Bharat Express

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: आप नेता अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी चुनौती

अमानतुल्लाह 23 सितंबर तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. खान के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उपजा है.

Amanatullah Khaan

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान.

वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती दी है. अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट इसी हफ्ते सुनवाई कर सकती है. ईडी ने अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था.

अमानतुल्लाह 23 सितंबर तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. खान के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उपजा है. ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट के समकक्ष) में पांच लोगों को नामित किया है, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी – जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं.

ईडी ने कहा कि यह तलाशी कथित तौर पर कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अनुचित तरीके से पट्टे पर देने के जरिए आरोपियों द्वारा किए गए अवैध व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में की गई थी, जब खान इसके अध्यक्ष थे. ईडी ने कहा है कि छापेमारी के दौरान भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई अपराधकारी सामग्री जब्त की गई, जो धन शोधन के अपराध में खान की संलिप्तता का संकेत देती है.

केंद्रीय एजेंसी, जिसने पहले भी विधायक के परिसरों पर छापेमारी की थी, ने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से नकदी में “अपराध की बड़ी आय” अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए धन का निवेश किया.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अगले आदेश तक के लिए कार्यवाही पर लगाया रोक

-भारत एक्सप्रेस

Also Read