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AAP leader Amanatullah Khan

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट 6 नवंबर को फैसला सुनायेगा.

अमानतुल्लाह 23 सितंबर तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. खान के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उपजा है.

ईडी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया.