Bharat Express DD Free Dish

नवादा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, एसपी के निर्देश पर 8 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

Nawada Murder Case: बिहार के नवादा में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर अकबरपुर थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिन्हा ने घटना के 8 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Nawada Murder Case

Nawada Murder Case

Nawada Murder Case: बिहार के नवादा में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर अकबरपुर थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिन्हा ने घटना के 8 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

यह घटना 15 मई 2026 की रात लगभग 10 बजे अकबरपुर थाना क्षेत्र में हुई थी. अज्ञात अपराधियों ने एक युवक राजीव कुमार के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. परिजनों ने घायल युवक को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर पहुंचाया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल नवादा रेफर किया गया.

युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पटना रेफर कर दिया. इलाज के दौरान 18 मई 2026 को उसकी मृत्यु हो गई. मृतक के भाई के लिखित आवेदन के आधार पर अकबरपुर थाना में कांड संख्या 204/26, दिनांक 18 मई 2026 को सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

Nawada Murder Case

सीतामढ़ी से एक अभियुक्त गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए, नवादा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए छापेमारी की और ग्राम जरहैया, थाना सीतामढ़ी से घटना में संलिप्त अभियुक्त सुबोध कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

इसलिए दिया घटना को अंजाम

थाना परिसर लाकर सघन पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुबोध कुमार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसने बताया कि आपसी विवाद के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया था. पूछताछ के बाद गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- जेडीयू में आर-पार! आनंद मोहन के आरोपों से भड़के एमएलसी संजय सिंह, बोले- मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुबोध कुमार, पिता सरजू महतो, ग्राम पैजुना, थाना अकबरपुर, जिला नवादा के रूप में हुई है. उसका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें अकबरपुर थाना कांड संख्या 109/23 (बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम) और अकबरपुर थाना कांड संख्या 430/23 (आर्म्स एक्ट) शामिल हैं.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read