Ola Electric CEO Bhavish Aggarwal: देश की प्रमुख ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) एक बार फिर विवादों में घिर गई है. अलग-अलग जगहों पर ओला स्कूटर में आग लगने की घटनाओं के बीच अब कंपनी के सीईओ भविष अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) के खिलाफ गोवा में जमानती वारंट जारी किया गया है. यह आदेश मडगांव स्थित जिला उपभोक्ता आयोग ने एक उपभोक्ता शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया है.
नोटिस पर उपस्थित न होने पर वारंट जारी
जानकारी के अनुसार, गोवा के मडगांव में स्थित जिला उपभोक्ता आयोग (District Consumer Commission, Margao) ने यह कार्रवाई एक ग्राहक की शिकायत के आधार पर की. प्रीतिश चंद्रकांत घाड़ी नामक उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी खरीदी हुई इलेक्ट्रिक बाइक मरम्मत के लिए ओला को सौंपी थी, लेकिन उसके बाद वाहन का कोई पता नहीं चला. ग्राहक का कहना है कि बाइक की पूरी कीमत पहले ही अदा की जा चुकी थी, फिर भी कंपनी की ओर से न तो वाहन लौटाया गया और न ही संतोषजनक जवाब दिया गया.
आयोग ने 28 जनवरी 2026 को नोटिस जारी कर भविष अग्रवाल को 4 फरवरी 2026 सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था. यह नोटिस स्पष्टीकरण के लिए जारी किया गया था. हालांकि निर्धारित तिथि पर उनके उपस्थित न होने के बाद आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया.
पुलिस को जारी निर्देश
यह वारंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 73 के तहत जारी किया गया है, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 71 के समकक्ष मानी जाती थी. आदेश में बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित संबंधित पुलिस थाने को निर्देश दिया गया है कि भविष अग्रवाल को गिरफ्तार कर 23 फरवरी 2026 सुबह 10:30 बजे आयोग के समक्ष पेश किया जाए.
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1,47,499 रुपये की जमानत राशि
हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वे 1,47,499 रुपये की जमानत राशि और समान राशि का एक गारंटर प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है, बशर्ते वे अगली सुनवाई में उपस्थित हों.
अब सबकी निगाहें 23 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं. फिलहाल इस मामले पर ओला इलेक्ट्रिक या भविष अग्रवाल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
-भारत एक्सप्रेस
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