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दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका, अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार, खारिज की याचिका

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने गुरुवार यानी कि 21 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी जा सकती है. ईडी के समन पर उन्हें उनके समक्ष पेश होना होगा. उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.

याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने डीके शिवकुमार मामले का हवाला देते हुए प्रोटेक्शन की मांग की. कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने ED के समन का जवाब दिया. कोर्ट के इस सवाल पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ED के सभी समन के जवाब हमने दिए हैं.

दो महीने और इंतज़ार कर ले ईडी- सिंघवी

केजरीवाल के वकील कहा कि चुनाव के बीच में 16 मार्च को नया समन जारी किया गया था. केजरीवाल पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं. अगर 8 महीने तक जांच एजेंसी ने इंतज़ार किया तो दो महीने और इंतज़ार कर सकती है, मामले में जांच 2020 से चल रही है.

यह भी पढ़ें- “ईडी गिरफ्तार ही करना चाहती है तो कर ले”, प्रोटेक्शन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोले केजरीवाल के वकील

ये सिर्फ चुनावी समन है- सिंघवी

केजरीवाल के वकील ने कहा कि क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं अचानक पूछ रहा हूं? केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर जांच एजेंसी गिरफ्तार करना ही चाहती है तो मुझे गिरफ्तार कर लें अगर आप इतने खुश हैं तो चुनाव के बाद मुझे गिरफ्तार कर लें. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव तक गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा. केजरीवाल के वकील ने कहा कि ED के समन बहुत खास हैं, यह चुनावी समन है.

-भारत एक्सप्रेस



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