Puja Khedkar Case: बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को दिल्ली हाई कोर्ट 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर आरोप हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामला सिविल सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के दुरूपयोग से जुड़ा हुआ है. इस मामले की वजह से सार्वजनिक विश्वास पर व्यापक असर पड़ा है और यह सीधे तौर पर पूरी परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता व अखंडता को प्रभावित करता है.
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य के तौर पर ईमेल, चैट सहित दूसरे फिजिकल रिकॉर्ड मौजूद हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पूजा खेड़कर को अगर जांच के प्रारंभिक चरण में सुरक्षा दी गई तो ओ इन्हें बदल या नष्ट कर सकती है. क्योंकि पूजा खेड़कर के. सूचना में हेरफेर करने के कथित इतिहास रहा है. वहीं, पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि यूपीएससी द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत है. पूजा खेड़कर ने कहा है कि यूपीएससी को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का कोई अधिकार नही है.
अयोग्य करार देने की शक्ति यूपीएससी के पास नहीं
पूजा खेड़कर ने कहा है कि एक नियुक्ति हो जाने पर उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य करार देने की शक्ति यूपीएससी के पास नहीं है. उनके खिलाफ केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ही कार्रवाई कर सकता है. पूजा खेड़कर ने कहा है कि साल 2012 से लेकर 2022 तक उनके नाम या पहचान या उपनाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उन्होंने कहा है कि लगता है कि यूपीएससी को किसी ने गलत जानकारी दी है. पूजा खेड़कर ने कहा है कि यूपीएससी ने बायोमेट्रिक डेटा के जरिये मेरी पहचान की . आयोग ने जांच में मेरे द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट को फेक या गलत नही पाया है. पूजा खेड़कर ने कहा है कि मेरे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और बाकी निजी जानकारी सब सही है.
पूजा खेड़कर ने हाई कोर्ट में दी चुनौती
बता दें कि पूजा खेड़कर ने UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका में जिन संस्थाओं की ओर से पूजा खेड़कर को नोटिस जारी किया गया था, उन्हें पूजा खेड़कर ने पार्टी बनाया था. बता दें कि पूजा खेड़कर को यूपीएससी के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था. इसके बाद उनके चयन को रद्द कर दिया गया था. इतना ही नहीं पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. उनकी मां को किसान को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कोर्ट ने यूपीएससी को जांच का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था.
-भारत एक्सप्रेस