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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप नेता अमानतुल्लाह खान की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ी

ईडी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया.

Amanatullah Khan

अमानतुल्लाह खान (फोटो- IANS)

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी व आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की ईडी रिमांड की अवधि को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है. अमानतुल्लाह खान को 9 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा. अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. ईडी ने अमानतुल्लाह खान की 10 दिन के लिए ईडी रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अमानतुल्लाह खान को गवाहों और दस्तावेजों से आमना-सामना कराया जाना है. ईडी ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान बरामद डायरी के अलावा गवाहों के बयान भी अहम है. ईडी ने कहा कि इस मामले से जुड़े सह आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में है.

कोर्ट ने पूछा कि जब अमानतुल्लाह खान सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं तो फिर से पूछताछ के लिए कस्टडी कि क्या जरूरत है? इसपर ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह खान भले ही जांच में सहयोग नही कर रहे हो लेकिन जांच एजेंसी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जांच करे और पूछताछ करे. ईडी ने दलील देते हुए कहा कि दस्तावेजों से अमानतुल्लाह खान को फिर अब आमना सामना कराना है ताकि जांच को तार्किक अंजाम तक पहुचाया जा सके.

कोर्ट ने ईडी से कहा कि ऐसा लगता है कि आपने काफी कुछ पूछताछ कर ली है. ईडी ने कहा कि अभी और पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि इस मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना जरूरी है. मामले की सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उसे हिंदी के अलावे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है. इसलिए हमें आरोपी का सामना करने के लिए गवाहों के बयानों का अनुवाद करने की जरूरत है. खान के वकील ने यह भी कहा कि उनके नाम पर प्लॉट नहीं है. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. ऐसे में ईडी को उन्हें हिरासत में रखने की क्या जरूरत है?

उनके वकील ने कहा मि एजेंसी ने मुझसे पूछताछ में पूछा था कि आपने यब प्लॉट किस आय स्रोत से लिया है. जबकि इस प्लॉट से मेरा कोई लेना देना नहीं है. अमानतुल्लाह ने ईडी द्वारा बार-बार एक ही सवाल पूछे जाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि मैं 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुआ, मुझसे 13 घंटे तक पूछताछ की गई. अब फिर मुझसे वही सवाल पूछे जा रहे है. इसपर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या यह सच है कि एक ही सबूत से अमानतुल्लाह खान का सामना कराया जा रहा है? ईडी ने कहा कि पूछताछ के एक पहलू है कि एक ही बता का सामना कराया जा रहा है लेकिन यह यह देखने की जरूरत है कि जांच चल रही हैं और उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है.

बता दें कि अमानतुल्लाह खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है. एक प्राथमिकी वक्फ बोर्ड में अनियमितताओ से संबंधित सीबीआई से जुड़ी हुई है. जबकि दूसरी दिल्ली एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है. ईडी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया. एजेंसी ने इस मामले में जनवरी में चार्जशीट दाखिल किया और खान के तीन सहयोगियों जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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-भारत एक्सप्रेस

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