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CM केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर भेजा समन, बजट सत्र का हवाला देकर मांगी गई थी छूट

Rouse Avenue Court Summons to CM Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से समन भेजा है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है.

Arvind kejriwal

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल

Rouse Avenue Court Summons CM Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले मे प्रवर्तन निदेशालय (ED ) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई दूसरी शिकायत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया. केजरीवाल को ईडी की पहली शिकायत पर पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट पेश होने के लिए कह चुका है. पिछली बार केजरीवाल वीसी से पेश हुए थे और बजट सत्र का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी. ईडी ने पहले भी केजरीवाल द्वारा 3 समन का पालन न करने पर शिकायत दर्ज कराई थी, उस मामले में भी राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को अदालत मे पेश होने के लिए 16 मार्च का समय दिया है.

ईडी ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा

केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी पांचवें समन को नजरअंदाज करने के एक दिन बाद, एजेंसी ने 3 फरवरी को “समन का अनुपालन न करने” के लिए उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया. यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के गठन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है. भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पॉलिसी वापस ले ली गई थी. 2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में, आप नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए, ईडी ने दावा किया है कि AAP ने अपने विधानसभा चुनाव अभियान के लिए पॉलिसी के माध्यम से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल किया.

अब तक के समन को बताया था अवैध

केजरीवाल ने अब तक ईडी द्वारा 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए सात पिछले समन को छोड़ दिया है, उन्हें “अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है.” ईडी इस मामले में अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है. ईडी द्वारा जारी सातवें समन को नजरअंदाज करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बयान में इसे “अवैध” बताया और कहा कि ईडी को समन भेजना बंद कर देना चाहिए और अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए क्योंकि जांच एजेंसी पहले ही इस मामले पर अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है.

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