

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 फरवरी को सुनवाई करेगा. उनके खिलाफ राजधानी के जामिया नगर में दिल्ली पुलिस के दल पर हाल में हुए हमले के आरोप में नया मामला दर्ज किया गया है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को खान को गिरफ्तारी से एक दिन के लिए संरक्षण प्रदान कर दिया तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें 25 फरवरी को सुनने की बात कही. पुलिस ने खान से पूछताछ करने एवं यह पता लगाने के लिए उनकी हिरासत मांगी है कि क्या वह भी कथित हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद थे. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एवं गवाहों के बयान भी अदालत के रिकॉर्ड पर रखे.
ओखला के विधायक के खिलाफ की प्राथमिकी दर्ज
न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए. उसके बाद वह आदेश पारित करेंगे. पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना को लेकर ओखला के विधायक खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. उसने आरोप लगाया है कि खान ने भीड़ का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी और भगोड़े अपराधी को हिरासत से भागने में मदद की. कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शबाज़ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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