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राहुल गांधी की अर्जी खारिज होने पर बोली बीजेपी- गांधी परिवार को लगता था कि बचकर निकल जाएंगे

Modi Surname Defamation case: भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सूरत की अपीलीय कोर्ट के फैसले से यह बात साबित हो गई है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था.

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा क्या हो गया जिससे भड़क उठे संबित पात्रा

राहुल गांधी व संबित पात्रा

Modi Surname Defamation case: मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को सूरत के सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. कोर्ट के फैसले को देश में संविधान के राज का प्रतीक बताते हुए भाजपा ने कहा है कि अदालत के इस फैसले से देश में खुशी का माहौल है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अदालत के फैसले पर कहा कि सूरत की अपीलीय कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है.

संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस फैसले से एक बात स्पष्ट होती है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता. पात्रा ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वह नहीं हो पाया. सूरत की अदालत के फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ा झटका और सबक बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि इससे यह साबित होता है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता.

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सूरत की अपीलीय कोर्ट के फैसले से यह बात साबित हो गई है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था और देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि गांधी परिवार का घमंड समाप्त हो गया है.

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न्यायपालिका के लिए भी उत्सव का समय- पात्रा

उन्होंने कहा कि यह पिछड़े वर्ग और देश के लोगों के साथ-साथ न्यायपालिका के लिए भी उत्सव का समय है. न्यायपालिका ने इस फैसले से यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और उसके समर्थक भले ही न्यायपालिका की कितनी भी आलोचना करें, सड़कों पर उतर कर अदालतों पर आरोप लगाएं, विरोध प्रदर्शन करें यहां तक कि विदेशों से भी बयान दिलवाएं लेकिन देश की न्यायपालिका इनके दबाव में आने वाली नहीं है.

बता दें कि गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया. सूत्रों का कहना है कि अब राहुल गांधी हाईकोर्ट जाएंगे.

-भारत एक्सप्रेस

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