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ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

Sandeshkhali Incident: संदेशखाली प्रकरण में ईडी के अधिकारियों पर हमले को लेकर कलकता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

Sandeshkhali Incident: संदेशखाली मामले में बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जोर का झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है. मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी. बता दें कि संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया था. जानकारी रहे कि बीते दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने सदेशखाली मामले को लेकर सीबीआई जांच का आदेश किया था.

आरोप पत्र दाखिल करने में इतना समय क्यों लगा?

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती दी गई थी. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि इस मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई. जिसके जवाब में ममता बनर्जी की सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दिया कि पुलिस ने मामले में पहले ही सात लोगों को गिरफ्त में ली थी. बंगाल सरकार के वकील ने आगे कहा कि सिर्फ एक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी. बंगाल सरकार के वकील के जवाब पर जस्टिस मेहता ने कहा- राज्य पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने में इतना समय लगता है?

ईडी ने कोर्ट से क्या कहा?

ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख ने उसके अधिकारियों के खिलाफ एक केस भी दर्ज कराई है. सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इस मामले पर ममता सरकार पर सवाल कहते हुए कहा कि पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका बेहद खराब और निराशाजनक थी.

55 दिनों के बाद गिरफ्त में आया था आरोपी

बताते चलें कि संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों को पीटा गया था. इस घटना के बाद आरोपी शाहजहां शेख कई दिनों तक फरार था. तकरीबन 55 दिनों तक फरार रहने के बाद बंगाल की पुलिस ने 29 फरवरी को आरोपी की गिरफ्तार किया था. फरारी के दिनों आरोपी कहां था, इसका जवाब अब तक नहीं मिल सका है.

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